दिल्ली चुनाव 2025: एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों की सटीकता को लेकर चिंताओं के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए 5 फरवरी, 2025 को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
दिल्ली चुनाव 2025: चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को मतदान के दिन सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगा दी है। नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे।
चुनाव आयोग ने आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 126 ए के अनुसार अधिसूचित किया है कि दिल्ली चुनाव के लिए 5 फरवरी, 2025 (बुधवार) को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल प्रतिबंधित रहेंगे। इसमें किसी भी मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल के परिणामों को प्रकाशित करना, प्रचारित करना या प्रसारित करना शामिल है, जैसा कि सोमवार, 3 फरवरी को चुनाव आयोग द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपी अधिनियम, 1951) की धारा 126 ए में कहा गया है कि “कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से कोई एग्जिट पोल नहीं करेगा या किसी एग्जिट पोल के परिणामों को प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं करेगा।” अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें Delhi Elections 2025: EC bans exit polls from 7 am to 6.30 pm on February 5 voting day
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए गहन प्रचार सोमवार, 3 फरवरी, 2025 को शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा, जिसके साथ ही 5 फरवरी को मतदान से पहले अनिवार्य मौन अवधि की शुरुआत हो जाएगी।
चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली में 22 रोड शो और रैलियां करने की योजना बनाई है, जिससे 25 वर्षों के बाद राजधानी में दोबारा सत्ता हासिल करने के उसके प्रयास तेज हो जाएंगे।
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